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PM फसल बीमा योजना में बड़ा बदलाव: अब देरी होने पर बीमा कंपनियां देंगी 12% ब्याज.

PM फसल बीमा योजना में बड़ा बदलाव: अब देरी होने पर बीमा कंपनियां देंगी 12% ब्याज. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के हित में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अक्सर देखा जाता था कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़ या कीटों के हमले से फसल बर्बाद होने के बाद भी बीमा कंपनियां क्लेम देने में काफी समय लगाती थीं। किसानों की इसी समस्या को दूर करने के लिए अब कड़े नियम बनाए गए हैं, ताकि उन्हें उनके नुकसान का उचित मुआवजा समय पर मिल सके।

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सरकार ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी किसान की फसल का नुकसान होता है और उसका क्लेम सेटल हो जाता है, तो बीमा कंपनी को 21 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य होगा। यदि बीमा कंपनियां क्लेम सेटल होने के 21 दिनों के बाद एक दिन की भी देरी करती हैं, तो उन्हें किसान को 12% की दर से ब्याज देना होगा। इस कदम का उद्देश्य बीमा कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाना और किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

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