आधार-पैन लिंक करने का नया नियम: 31 दिसंबर तक है आखिरी मौका, वरना होगा भारी आर्थिक नुकसान
वर्तमान समय में आधार और पैन कार्ड दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गए हैं। पैसों से जुड़े किसी भी बड़े काम के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है, वहीं पहचान पत्र के रूप में आधार की भूमिका अहम है। सरकार ने अब इन दोनों को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। 31 दिसंबर 2025 तक आप अपने आधार और पैन को मुफ्त में लिंक कर सकते हैं। इस समय सीमा के बीत जाने के बाद लिंकिंग के लिए आपको अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना देना पड़ सकता है।
यदि आप निर्धारित समय के भीतर पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपको गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लिंकिंग न होने की स्थिति में आपका इनकम टैक्स रिफंड (ITR Refund) रुक सकता है और अगले साल टैक्स रिटर्न भरने में परेशानी आएगी। इसके अलावा, आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर उच्च दर से टीसीएस (TCS) और टीडीएस (TDS) कटेगा। बैंक में नया खाता खुलवाना हो या डेबिट-क्रेडिट कार्ड प्राप्त करना, इन सभी कार्यों में बाधा आएगी।
बैंकिंग सीमाओं की बात करें तो, लिंक न होने पर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक जमा नहीं कर पाएंगे। एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा करने में भी दिक्कत होगी। साथ ही, 10,000 रुपये से अधिक के किसी भी बैंकिंग लेनदेन पर पाबंदी लग सकती है। इसलिए अपने वित्तीय व्यवहारों को सुचारू रखने के लिए समय पर लिंकिंग करना आवश्यक है।
यह नियम उन सभी के लिए जरूरी है जिनका आधार 1 अक्टूबर 2024 से पहले बना है और जो इनकम टैक्स देते हैं। हालांकि, कुछ वर्गों को इससे छूट दी गई है। जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते, जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है, जो भारतीय नागरिक नहीं हैं या जो जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय जैसे राज्यों में रहते हैं, उनके लिए यह लिंकिंग अनिवार्य नहीं है।
सरकार ने अब एसएमएस (SMS) के जरिए भी आधार-पैन लिंक करने की सुविधा दी है, जिससे यह प्रक्रिया और भी सरल हो गई है। किसी भी परेशानी से बचने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन से पहले यह कार्य पूरा कर लेना ही समझदारी है।